Action on Land Law Violation: नैनीताल में भू-कानून के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई, 250 वर्ग मीटर जमीन राज्य सरकार के नाम

नैनीताल जिले में भू-कानून के उल्लंघन के मामले में जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। उन्होंने ग्राम सतबूंगा में 250 वर्ग मीटर भूमि
नैनीताल जिले में भू-कानून के उल्लंघन के मामले में जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। उन्होंने ग्राम सतबूंगा में 250 वर्ग मीटर भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई तब की गई जब उपजिलाधिकारी नैनीताल की जांच में पाया गया कि पूनम त्रिखा, जो बल्लभगढ़ (हरियाणा) की निवासी हैं, के नाम ग्राम खपराड़ में पहले से 500 वर्ग मीटर भूमि दर्ज है। इसके बावजूद, उनके पति राकेश त्रिखा ने ग्राम सतबूंगा में अतिरिक्त 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदने का प्रयास किया। यह भूमि खरीद भू-कानून के तहत निर्धारित सीमा का उल्लंघन करती है। इस मामले में प्रतिवादियों ने दावा किया कि दंपती अलग-अलग रहते हैं, लेकिन जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व ने अदालत को बताया कि उनका विधिक रूप से विवाह-विच्छेद नहीं हुआ है। इस स्थिति में, पूनम त्रिखा के नाम पर दर्ज भूमि आज भी राजस्व अभिलेखों में मौजूद है।
जिला मजिस्ट्रेट ने इस मामले की सुनवाई के बाद स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सतबूंगा स्थित 250 वर्ग मीटर भूमि को राज्य सरकार के नाम पर निहित किया जाए। इसके साथ ही, उपजिलाधिकारी नैनीताल को निर्देश दिया गया है कि वे राजस्व अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि कराकर भूमि का कब्जा राज्य सरकार के पक्ष में लें। यह कार्रवाई भू-कानून के उल्लंघन के खिलाफ एक सख्त संदेश है और यह सुनिश्चित करती है कि भूमि का उपयोग कानून के अनुसार ही किया जाए। इस प्रकार की कार्रवाई से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रशासन भूमि के संबंध में कानून का पालन कराने के लिए गंभीर है और किसी भी प्रकार के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
















