Court Relief for BJP MLA Pranot Tudu: भाजपा विधायक प्रणत टुडू को हाई कोर्ट से राहत

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को भाजपा विधायक प्रणत टुडू के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर 12 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। इस आदेश के तहत, हालांकि
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को भाजपा विधायक प्रणत टुडू के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर 12 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। इस आदेश के तहत, हालांकि, कोर्ट ने पुलिस को यह अनुमति दी है कि वह विधायक के खिलाफ जांच शुरू कर सकती है। यह मामला वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से संबंधित एक आपराधिक मामले से जुड़ा हुआ है। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने जून 2024 में दिए गए एक अंतरिम आदेश में संशोधन किया है, जिसमें पहले पुलिस को टुडू के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से रोका गया था। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि जिन परिस्थितियों के चलते पहले राहत दी गई थी, अब वैसी स्थिति नहीं है। इसलिए, जांच एजेंसी को मामले में आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है।
हालांकि, हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि टुडू के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई अदालत की अनुमति के बिना न की जाए, बशर्ते वह जांच में सहयोग करें। अदालत ने कहा कि यह सुरक्षा 12 अक्टूबर तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, लागू रहेगी। एकल पीठ ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह जांच की प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश करे। टुडू के अधिवक्ता मयूख मुखर्जी ने अदालत में दलील दी कि भाजपा नेता घटना के समय झाड़ग्राम से पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार थे। उन पर आरोप है कि पश्चिम मेदिनीपुर जिले के गड़बेत्ता में तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया था।
















