Court strict on public parade of accused in Rudrapur: रुद्रपुर में दुष्कर्म के आरोपितों की सार्वजनिक परेड पर हाई कोर्ट सख्त

नैनीताल से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ऊधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर में दुष्कर्म के आरोपितों को पुलिस और जनता के सामने सार्वजनिक रूप से परेड करवाने के मामले में
नैनीताल से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ऊधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर में दुष्कर्म के आरोपितों को पुलिस और जनता के सामने सार्वजनिक रूप से परेड करवाने के मामले में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। 28 जुलाई को हुई सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए सरकार और पुलिस से चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब आरोपितों की पहचान उजागर करने वाली तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा की गईं, जिससे उनके अधिकारों का उल्लंघन होने की आशंका जताई गई। याचिका में यह भी कहा गया है कि इस तरह की घटनाएं संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 के तहत मिले अधिकारों का सीधा उल्लंघन हैं।
याचिकाकर्ता ने अदालत में यह तर्क दिया कि हाल के वर्षों में पुलिस द्वारा आरोपितों की सार्वजनिक पिटाई और मीडिया के सामने पेश करने की घटनाएं बढ़ी हैं। इसके चलते गिरफ्तार व्यक्तियों के सम्मान और उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। याचिका में राज्य सरकार, प्रमुख सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक कानून एवं व्यवस्था को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान उजागर करने वाली गतिविधियों पर रोक लगाई जाए और इसके लिए एक समान स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) बनाया जाए।
















