Political Rivalry in Bulandshahr: कांग्रेस नेता की हत्या के चार दोषियों को उम्रकैद

बुलंदशहर में एक कांग्रेस नेता की हत्या के मामले में अदालत ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला लगभग दस साल पुराना है, जब 29 अक्टूबर 2016 क
बुलंदशहर में एक कांग्रेस नेता की हत्या के मामले में अदालत ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला लगभग दस साल पुराना है, जब 29 अक्टूबर 2016 को प्रधानी चुनाव की रंजिश के चलते कांग्रेस नेता शांतिस्वरुप शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में दोषी ठहराए गए चार आरोपियों में सगे भाई भी शामिल हैं। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह माहुर के अनुसार, आरोपियों में विक्रांत, गौरव, सुमित और अमित शामिल हैं, जबकि एक अन्य आरोपी धर्मेंद्र को दो वर्ष की सजा सुनाई गई है। इस हत्या की घटना ने क्षेत्र में राजनीतिक तनाव को बढ़ा दिया था और पुलिस ने कांग्रेस नेता के भाई की तहरीर पर मामला दर्ज किया था। इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अदालत में सुनवाई के दौरान, एडीजे एफटीसी कक्ष संख्या द्वितीय के न्यायाधीश मनोज कुमार ने सभी सबूतों के आधार पर दोषियों को सजा सुनाई।
इस मामले की शुरुआत तब हुई थी जब प्रधानी चुनाव के दौरान शांतिस्वरुप शर्मा और आरोपियों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ था। चुनावी रंजिश के चलते आरोपियों ने मिलकर शर्मा की हत्या की योजना बनाई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान, पुलिस ने सभी आवश्यक सबूत जुटाए और आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अदालत में सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने अपने गवाहों के माध्यम से यह साबित किया कि आरोपियों ने जानबूझकर हत्या की थी। इसके बाद न्यायालय ने सभी चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और आर्थिक दंड भी लगाया।














