Punjab Police resolves pending complaints: पंजाब पुलिस ने खत्म की पुरानी लंबित शिकायतें, हाई कोर्ट को डीजीपी का हलफनामा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में पंजाब पुलिस ने राज्य में लंबित शिकायतों के निस्तारण को लेकर एक महत्वपूर्ण दावा पेश किया है। पुलिस महानिदे
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में पंजाब पुलिस ने राज्य में लंबित शिकायतों के निस्तारण को लेकर एक महत्वपूर्ण दावा पेश किया है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की ओर से दाखिल हलफनामे में अदालत को जानकारी दी गई कि लंबित शिकायतों और जांचों के त्वरित निस्तारण के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि 13 जुलाई 2026 से पहले प्राप्त किसी भी शिकायत का निस्तारण 27 जुलाई 2026 तक किया जाएगा। इस आश्वासन के बाद हाई कोर्ट ने मामले में किसी अन्य आदेश की आवश्यकता नहीं समझी और याचिका का निस्तारण कर दिया।
जस्टिस एनएस शेखावत की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) के निर्देशों के आधार पर अदालत को बताया कि प्रदेशभर में लंबित शिकायतों और जांचों को समयबद्ध तरीके से निपटाने के लिए विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत पुराने मामलों की लगातार समीक्षा की जा रही है और उनके निस्तारण की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। यह कदम शिकायतकर्ताओं के विश्वास को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
















