Weekly Market Shift in Shalimar Bagh: दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, बाजार को दूसरी जगह स्थानांतरित करने का निर्देश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने शालीमार बाग के बी-एच ब्लॉक में लगने वाले सोमवार के साप्ताहिक बाजार को दूसरी जगह स्थानांतरित करने का आदेश दिया है
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने शालीमार बाग के बी-एच ब्लॉक में लगने वाले सोमवार के साप्ताहिक बाजार को दूसरी जगह स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह और न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने इस आदेश में कहा कि सड़क किनारे सामान बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आजीविका कमाने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार स्थानीय निवासियों के शांतिपूर्ण जीवन जीने के अधिकार के साथ तालमेल बिठाकर ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अदालत ने एमसीडी के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए बाजार को केला गोदाम रोड पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि नई जगह पर 300 अधिकृत वेंडर्स के लिए पर्याप्त स्थान होगा, जिससे यातायात जाम और निवासियों के आने-जाने में रुकावट नहीं आएगी। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि सड़क किनारे सामान बेचने वालों के कारण किसी भी निवासी को अधिक असुविधा नहीं होनी चाहिए।
इस मामले में अदालत का निर्देश शालीमार बाग के विभिन्न ब्लॉकों की रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) की याचिका पर दिया गया था। आरडब्ल्यूए ने साप्ताहिक बाजार को हटाने या दूसरी जगह स्थानांतरित करने की मांग की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि अनधिकृत वेंडर्स ने इलाके पर कब्जा कर लिया है, जिससे भारी ट्रैफिक जाम होता है और पैदल चलने वालों के साथ ही इमरजेंसी सेवाओं में भी देरी होती है। एमसीडी ने इस मामले में जवाब दाखिल करते हुए कहा कि जांच में साप्ताहिक बाजार नीति के कई उल्लंघन पाए गए हैं।
















