FDA's Strict Directive: महाराष्ट्र के स्कूलों में चॉकलेट, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक की बिक्री पर रोक

महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने राज्य के सभी स्कूलों को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है, जिसमें चॉकलेट, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक जैसे हानिकारक ख
महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने राज्य के सभी स्कूलों को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है, जिसमें चॉकलेट, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक जैसे हानिकारक खाद्य पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। एफडीए के कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने बताया कि यह कदम खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि 2020 में लागू किए गए केंद्र सरकार के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया। नए निर्देशों के अनुसार, स्कूल परिसर में अधिक फैट, ट्रांस-फैट, अतिरिक्त चीनी या ज्यादा नमक वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इसके अलावा, स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में ऐसे उत्पादों के विज्ञापनों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सभी प्रकार के स्कूलों, चाहे वे सरकारी हों, अनुदान प्राप्त हों या निजी, को पौष्टिक भोजन जैसे फल, सब्जियां, अनाज, दालें और डेयरी उत्पादों को शामिल करने के लिए कहा गया है।
तुकाराम मुंढे ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि बच्चों के लिए हानिकारक खाद्य पदार्थों की पूरी सूची एफडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्कूलों और उनके 50 मीटर के दायरे में कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट और कैफीन युक्त पेय नहीं मिलने चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या अजीनोमोटो वाला चाइनीज खाना स्कूलों के आसपास बेचा जा सकता है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से 'ना' कहा। यह निर्देश प्री-प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी, रेजिडेंशियल स्कूलों, हॉस्टलों और विभिन्न बोर्डों से जुड़े सभी संस्थानों पर लागू होगा। इसके अंतर्गत स्कूल कैंटीन, मिड-डे मील देने वाली एजेंसियां और आसपास की खाने-पीने की दुकानें भी शामिल हैं। स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि परोसा जाने वाला खाना निर्धारित पोषण मानकों के अनुसार हो।



















