Supreme Court's Decision: हिमाचल सरकार ने कुल्लू के DC और SP को बदला

हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुल्लू के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के पद पर बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत, आइएएस अधिकारी अनुरा
हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुल्लू के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के पद पर बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत, आइएएस अधिकारी अनुराग शर्मा की जगह एचपीएएस अधिकारी सुरजीत सिंह को कुल्लू के उपायुक्त का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। वहीं, आइपीएस अभिषेक को पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। कुल्लू के पूर्व एसपी मदन लाल को अब पुलिस मुख्यालय शिमला में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं, और उनकी नई तैनाती की प्रक्रिया अलग से की जाएगी। यह निर्णय उस समय लिया गया है जब सुप्रीम कोर्ट ने कुल्लू के पूर्व उपायुक्त और एसपी के तबादले से संबंधित हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एफआइआर दर्ज करने, विशेष जांच दल (एसआइटी) गठित करने और विभागीय कार्रवाई के हाई कोर्ट के निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए दोनों अधिकारियों का तबादला आवश्यक है। यह विवाद कुल्लू जिले की पार्वती घाटी, विशेषकर कसोल क्षेत्र में जून में आयोजित कथित रेव पार्टियों से संबंधित है। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि पर्यटन के नाम पर बड़े पैमाने पर रेव पार्टियों का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें खुलेआम नशीले पदार्थों का सेवन और कारोबार किया जा रहा था। प्रशासन और पुलिस पर समय पर प्रभावी कार्रवाई न करने के आरोप भी लगाए गए थे।
















