T.G. Mohandas granted bail: महिला प्रदर्शनकारियों पर टिप्पणी के मामले में जमानत मिली

केरल के राजनीतिक विचारक और भाजपा के पूर्व पदाधिकारी टीजी मोहनदास को महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सोमवार को जमानत मिल गई। उ
केरल के राजनीतिक विचारक और भाजपा के पूर्व पदाधिकारी टीजी मोहनदास को महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सोमवार को जमानत मिल गई। उन्हें रविवार रात कोच्चि स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। तिरुवनंतपुरम की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने पुलिस की हिरासत की मांग को खारिज करते हुए उन्हें जमानत दी।
सोमवार को शहर की साइबर पुलिस ने मोहनदास की गिरफ्तारी दर्ज की। पुलिस ने अदालत से उनकी हिरासत मांगी थी, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया। मोहनदास पर भारतीय न्याय संहिता (IPC) की धारा 192, 79 और 353(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें दंगा भड़काने के लिए उकसाने, महिला की गरिमा का अपमान करने और सार्वजनिक उपद्रव पैदा करने के लिए गलत बयान प्रसारित करने से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
टीजी मोहनदास पहले केरल में भाजपा के इंटेलेक्चुअल सेल के संयोजक रह चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने उनके कथित बयानों से असहमति जताई। उन्होंने कहा कि अगर मोहनदास के नाम से दिए गए बयान गलत या आपत्तिजनक हैं, तो पार्टी उनसे पूरी तरह असहमत है।
हालांकि, राजीव चंद्रशेखर ने गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भाजपा इस पूरी कार्रवाई, खासकर आधी रात को हुई गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध के तौर पर देखती है। उनके अनुसार, जब केरल की कांग्रेस सरकार कई मुद्दों पर विपक्ष के निशाने पर है, ऐसे समय में यह कार्रवाई जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश हो सकती है।















