Government Employees in UP: राज्य कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा, एलटीसी में 15 दिन की छुट्टी की बाध्यता खत्म

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को दो महत्वपूर्ण राहत प्रदान की हैं। वित्त विभाग द्वारा हाल ही में अवकाश यात्रा सुविधा (एलटीसी) के नियमों में बदला
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को दो महत्वपूर्ण राहत प्रदान की हैं। वित्त विभाग द्वारा हाल ही में अवकाश यात्रा सुविधा (एलटीसी) के नियमों में बदलाव किया गया है। इस बदलाव के तहत, अब कर्मचारियों को 15 दिन का अर्जित अवकाश लेना अनिवार्य नहीं होगा। इससे कर्मचारियों को अपनी यात्रा योजनाओं को बेहतर तरीके से बनाने की स्वतंत्रता मिलेगी। पहले, कर्मचारियों को एलटीसी का लाभ उठाने के लिए 15 दिन का अर्जित अवकाश लेना आवश्यक था, जो कई कर्मचारियों के लिए एक बाधा बन गया था। अब, इस नियम को समाप्त कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों को अधिक लचीलापन मिलेगा। इसके साथ ही, एलटीसी के दौरान स्वीकृत अधिकतम 10 दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा भी मंजूर की गई है, जिससे कर्मचारियों को अपनी जरूरतों के अनुसार अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
इसके अलावा, राज्य सरकार ने शिक्षा संबंधी सहायता के लिए पात्रता को भी संशोधित किया है। अब, वेतन मैट्रिक्स के लेवल-3 तक के कर्मचारियों को शिक्षा संबंधी सहायता प्राप्त करने का अधिकार होगा। यह निर्णय विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता की तलाश में हैं। इसके अलावा, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति की सीमा को भी दोगुना कर दिया गया है। अब, प्रत्येक दिव्यांग बच्चे के लिए शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि 600 रुपये प्रतिमाह होगी। यह निर्णय दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।















