CBI files FIR against Anil Ambani: अनिल अंबानी के खिलाफ CBI ने दर्ज की FIR, EPFO को 1,816 करोड़ रुपये के नुकसान का आरोप

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (cbi) ने रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (rcl) और उसके पूर्व चेयरमैन अनिल डी अंबानी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर में आरोप लगा
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (RCL) और उसके पूर्व चेयरमैन अनिल डी अंबानी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि कंपनी के कारण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) को 1,816.22 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। यह मामला केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 21 जुलाई को की गई शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है, जिसमें धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और EPFO को गलत तरीके से वित्तीय नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं। अनिल अंबानी की तरफ से भी इस मामले में सफाई पेश की गई है।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड ने 2013 और 2014 के दौरान सिक्योर्ड नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर जारी किए थे। शिकायत में कहा गया है कि EPFO की ओर से पोर्टफोलियो मैनेजर्स ने इन डिबेंचर में कुल 2,500 करोड़ रुपये का निवेश किया था, जिनकी मैच्योरिटी 2023 और 2024 में थी। यह शिकायत अब CBI की एफआईआर का हिस्सा है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि EPFO की ओर से सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद यह शिकायत दर्ज कराई गई है। यह मामला रिलायंस कैपिटल लिमिटेड द्वारा जारी सिक्योर्ड नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर में EPFO के निवेश से हुए बड़े नुकसान और बाद में सामने आई ऐसी सामग्री से जुड़ा है।
















