Court Relief for Abhishek Banerjee: कलकत्ता हाई कोर्ट ने तीन मामलों में दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से गुरुवार को महत्वपूर्ण राहत मिली है। अदालत ने उनके खिल
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से गुरुवार को महत्वपूर्ण राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज मामलों में फिलहाल किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है। यह निर्णय जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की बेंच द्वारा सुनवाई के दौरान लिया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि अगली सुनवाई तक, यानी छह अगस्त तक, भवानीपुर, कलीतल्ला और दक्षिण 24 परगना के बिष्णुपुर थानों में दर्ज मामलों में सांसद के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अभिषेक बनर्जी ने अदालत में याचिका दाखिल कर राजनीतिक कारणों से दर्ज कई एफआइआर को रद करने और भविष्य में ऐसी कार्रवाइयों पर रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने फिलहाल एफआइआर रद करने या भविष्य की शिकायतों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी के वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने तर्क दिया कि चुनाव परिणामों के बाद उनके मुवक्किल के खिलाफ राजनीतिक दुर्भावना के तहत कई मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से कई मामले पुरानी घटनाओं से जुड़े हुए हैं और इनमें भारी देरी से एफआइआर दर्ज की गई है। वकील ने नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के मामले का उदाहरण देते हुए अदालत से वैसी ही राहत देने की मांग की। दूसरी ओर, केंद्र और राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि अभिषेक के खिलाफ कुल 11 मामले दर्ज हैं। उन्होंने अभिषेक की ओर से एक ही याचिका में कई एफआइआर को चुनौती देने की स्वीकार्यता पर सवाल उठाया।
















