Supreme Court dismisses final appeal: बोफोर्स घोटाले की आखिरी अपील खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने बोफोर्स घोटाले से संबंधित लंबित आखिरी अपील को खारिज कर दिया है, जिससे लगभग चार दशक पुराना यह मामला समाप्त हो गया है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और
सुप्रीम कोर्ट ने बोफोर्स घोटाले से संबंधित लंबित आखिरी अपील को खारिज कर दिया है, जिससे लगभग चार दशक पुराना यह मामला समाप्त हो गया है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने वकील अजय के. अग्रवाल द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को रद कर दिया था और सीबीआई की अपील भी पहले ही खारिज की जा चुकी है। इस प्रकार, मामले को आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अदालत ने मृतक आरोपी श्रीचंद पी. हिंदुजा और गोपीचंद पी. हिंदुजा के नाम हटाने के लिए अतिरिक्त समय की मांग को भी खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि मामले में और देरी नहीं की जा सकती।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 31 मई, 2005 को हिंदुजा बंधुओं और बोफोर्स के खिलाफ सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। इस फैसले में कोर्ट ने सीबीआई की जांच पर भी कड़ी टिप्पणी की थी, जिसमें कहा गया था कि इस मामले की जांच पर सरकारी खजाने से लगभग 250 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले नवंबर 2018 में सीबीआई की अपील भी खारिज कर दी थी। इस प्रकार, यह मामला अब पूरी तरह से समाप्त हो गया है।
















