Changes in Demat and Mutual Fund Rules from September 1: 1 सितंबर से Demat और म्यूचुअल फंड नियमों में बदलाव

1 सितंबर 2026 से सिंगल-होल्डर डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड फोलियो में निवेशकों को नॉमिनेशन से संबंधित जानकारी दर्ज करनी होगी। निवेशक को नॉमिनी की जानकारी देनी ह
1 सितंबर 2026 से सिंगल-होल्डर डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड फोलियो में निवेशकों को नॉमिनेशन से संबंधित जानकारी दर्ज करनी होगी। निवेशक को नॉमिनी की जानकारी देनी होगी या नॉमिनेशन से बाहर निकलने के लिए निर्धारित घोषणा जमा करनी होगी। यह बदलाव निवेशकों के लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया को सरल बनाने और निवेशक की मृत्यु के बाद संपत्ति ट्रांसफर में आने वाली समस्याओं को कम करने के उद्देश्य से किया गया है।
सेबी के 29 मई 2026 के सर्कुलर के अनुसार, सिंगल-होल्डर डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड फोलियो में नॉमिनेशन का विकल्प खाली नहीं छोड़ा जा सकेगा। यदि निवेशक किसी को नॉमिनी नहीं बनाना चाहते हैं, तो उन्हें नॉमिनी जोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वे निर्धारित घोषणा के माध्यम से नॉमिनेशन से ऑप्ट आउट कर सकते हैं।
संयुक्त रूप से रखे गए डीमैट अकाउंट या म्यूचुअल फंड फोलियो में नॉमिनेशन वैकल्पिक रहेगा, और नॉमिनी जोड़ने या बदलने के लिए सभी संयुक्त धारकों की सहमति आवश्यक होगी। एक निवेशक अधिकतम तीन नॉमिनी बना सकता है और उनके बीच संपत्ति का प्रतिशत भी निर्धारित कर सकता है।
यदि निवेशक ने नॉमिनी दर्ज नहीं किया है, तो उनकी मृत्यु के बाद निवेश और अन्य होल्डिंग्स कानूनी उत्तराधिकारियों को ट्रांसफर की जाएंगी। सेबी ने छोटे दावों के लिए क्विक ट्रांसमिशन प्रोसेसिंग की नई श्रेणी भी पेश की है, जिसके तहत फिजिकल होल्डिंग के लिए 10,000 रुपये और डीमैट होल्डिंग के लिए 30,000 रुपये तक के दावों को सरल प्रक्रिया के तहत निपटाने का प्रावधान है।


















