MCC changes NEET SS counseling timeline: कोर्ट के आदेश के बाद नया शेड्यूल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन कार्यरत मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद नीट सुपर स्पे
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन कार्यरत मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद नीट सुपर स्पेशियलिटी (नीट-एसएस) 2025 काउंसलिंग के दूसरे राउंड से संबंधित 3 अगस्त की अधिसूचना को वापस ले लिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता उम्मीदवारों को फिर से पंजीकरण करने और काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी है। यह निर्णय उन उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो पहले से ही इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए थे और अब उन्हें एक और मौका दिया गया है।
एमसीसी ने एक आधिकारिक नोटिस में बताया कि यह निर्णय रिट याचिका (सिविल) संख्या 11097/2026, सुनील एवं अन्य बनाम मेडिकल काउंसलिंग कमेटी में अदालत के 5 अगस्त के आदेश के संदर्भ में लिया गया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि अदालत ने याचिकाकर्ता उम्मीदवारों को नीट-एसएस 2025 काउंसलिंग के राउंड-2 में दोबारा पंजीकरण करने और भाग लेने की अनुमति दी है। इस प्रक्रिया के तहत, उम्मीदवारों को अपनी पसंद के अनुसार पंजीकरण करना होगा, जिससे उन्हें अपनी पसंद के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेने का अवसर मिलेगा।



















