Mandatory Anti-Rabies Vaccine in UP: उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों में एंटी रैबीज वैक्सीन रखना अनिवार्य

उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में एंटी रैबीज वैक्सीन और एंटी रैबीज इम्यूनोग्लोबुलिन (एआरआईजी) का पर्याप्त स्टॉक रखना अनिवार्य कर दिया है। यह निर्णय
उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में एंटी रैबीज वैक्सीन और एंटी रैबीज इम्यूनोग्लोबुलिन (एआरआईजी) का पर्याप्त स्टॉक रखना अनिवार्य कर दिया है। यह निर्णय तब लिया गया जब स्वास्थ्य विभाग ने देखा कि कई अस्पतालों में मरीजों के आने पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. पवन कुमार अरुण ने सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों (सीएमओ) और अस्पताल अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि अस्पतालों में एंटी रैबीज वैक्सीन की कोई कमी न हो। यदि किसी अस्पताल में वैक्सीन की कमी पाई जाती है, तो संबंधित अस्पताल अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह कदम राज्य में रैबीज के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उठाया गया है।
महानिदेशक ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अस्पतालों में एंटी रैबीज वैक्सीन का स्टॉक हमेशा दो-तीन दिन का शेष रहना चाहिए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत वैक्सीन उपलब्ध हो सके। इसके अलावा, अस्पताल परिसर को आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों से मुक्त रखने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अस्पतालों के आसपास कोई भी आवारा जानवर न हो, जिससे मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए अस्पतालों को आवारा जानवरों को हटवाने के लिए उचित व्यवस्था करनी होगी।


















