Warning Issued: निर्मल फ्रूट्स की सास असुरक्षित, कार्रवाई की चेतावनी

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने जनस्वास्थ्य के हित में निर्मल फ्रूट्स प्रोडक्ट्स ब्रांड की स्नैक ड्रेसिंग (सास) की बिक्री पर
राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने जनस्वास्थ्य के हित में निर्मल फ्रूट्स प्रोडक्ट्स ब्रांड की स्नैक ड्रेसिंग (सास) की बिक्री पर पूरे केंद्र शासित प्रदेश में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इस निर्णय के साथ ही संबंधित बैच को बाजार से तुरंत वापस लेने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। यह कदम खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30(2)(ए) तथा धारा 18(1)(एफ) के तहत उठाया गया है। राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद द्वारा की गई जांच में इस उत्पाद को असुरक्षित एवं गलत ब्रांडिंग वाला पाया गया था। यह जानकारी एफडीए द्वारा साझा की गई है, जिससे उपभोक्ताओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है।
प्रतिबंधित उत्पाद निर्मल फ्रूट्स प्रोडक्ट्स की सास है, जिसका बैच नंबर 02 है। इसे 2 मई 2026 को निर्मित किया गया था और इसकी समाप्ति तिथि 1 मई 2027 है। इस उत्पाद का पैक आकार एक लीटर है और इसका निर्माण एम/एस निर्मल फ्रूट्स प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल एस्टेट, अखनूर, जम्मू द्वारा किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, अखनूर ने 16 मई 2026 को निर्माता के प्रतिष्ठान से इस उत्पाद का नमूना लिया था, जिसे 19 मई 2026 को परीक्षण के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, गाजियाबाद भेजा गया। जांच रिपोर्ट में नमूने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत असुरक्षित और गलत ब्रांडिंग वाला पाया गया।


















