Delhi Violence Verdict: ताहिर हुसैन को हत्या का दोषी करार

दिल्ली में 2020 में हुए दंगों के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। इस मामले में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के आरोपी पूर्व एमसीडी
दिल्ली में 2020 में हुए दंगों के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। इस मामले में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के आरोपी पूर्व एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया है। हालांकि, अदालत ने उनके खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप को खारिज कर दिया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से अदालत ने पांच को दोषी ठहराया है। ताहिर हुसैन भी इनमें शामिल हैं। अन्य आरोपियों पर भी अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। यह मामला फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान की घटनाओं से जुड़ा हुआ है, जब अंकित शर्मा की हत्या हुई थी। उनके शव को बाद में एक नाले से बरामद किया गया था। इस मामले में अंकित शर्मा के पिता की शिकायत पर दयालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सामने आया था कि उनके शरीर पर धारदार हथियार और अन्य हमलों के कुल 51 चोटों के निशान थे। उनके सिर, चेहरे, सीने, पीठ और कमर पर गंभीर घाव पाए गए थे। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दंगा, हत्या, अपहरण, सबूत मिटाने, और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने के आरोपों के तहत भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत आरोपपत्र दाखिल किया था। अदालत का यह फैसला 2020 के दिल्ली दंगा मामलों में एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम माना जा रहा है।
















