Digital Sexual Assault in Panipat: नर्सरी की बच्ची से डिजिटल दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को 40 साल की कठोर कैद

हरियाणा के पानीपत शहर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक चार वर्षीय नर्सरी की छात्रा के साथ डिजिटल दुष्कर्म के आरोप में 41 वर्षीय शारीरिक शिक
हरियाणा के पानीपत शहर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक चार वर्षीय नर्सरी की छात्रा के साथ डिजिटल दुष्कर्म के आरोप में 41 वर्षीय शारीरिक शिक्षक संजोत को दोषी ठहराया गया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की अदालत ने इस मामले में दोषी को 40 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, उसे 45 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यदि दोषी इस अर्थदंड को जमा नहीं करता है, तो उसे दो साल की अतिरिक्त जेल की सजा भी काटनी होगी। यह मामला तब प्रकाश में आया जब बच्ची ने स्कूल के बाथरूम में शिक्षक द्वारा किए गए गलत काम के बारे में शोर मचाया। आरोपी शिक्षक ने बच्ची को चुप रहने के लिए इंजेक्शन लगाने की धमकी दी थी, जिससे उसकी मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा। अदालत ने बच्ची की गवाही को इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण माना और उसके आधार पर ही फैसला सुनाया।
इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने बच्ची की गवाही को अत्यंत महत्वपूर्ण माना, जो इस प्रकार के मामलों में अक्सर एक चुनौती होती है। न्यायाधीश ने कहा कि बच्ची का बयान स्पष्ट और सटीक था, जिसने मामले को मजबूत बनाया। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। इस फैसले से यह संदेश जाता है कि न्यायालय ऐसे गंभीर अपराधों को गंभीरता से लेता है और दोषियों को कड़ी सजा देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। यह फैसला न केवल पीड़िता के लिए न्याय है, बल्कि समाज में ऐसे अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाने का भी एक प्रयास है।
















