New Property Tax Policy in Haryana: महिलाओं को मिलेगी 25% छूट, जानें नए नियम

हरियाणा सरकार ने एक अगस्त से नई संपत्तिकर नीति लागू की है, जिसका सीधा असर गुरुग्राम के लाखों संपत्ति मालिकों पर पड़ेगा। नगर निगम क्षेत्र में लगभग 7.5 लाख संपत्त
हरियाणा सरकार ने एक अगस्त से नई संपत्तिकर नीति लागू की है, जिसका सीधा असर गुरुग्राम के लाखों संपत्ति मालिकों पर पड़ेगा। नगर निगम क्षेत्र में लगभग 7.5 लाख संपत्ति आईडी हैं, जिनमें से अनुमानित 2.5 लाख आवासीय संपत्तियां महिलाओं के नाम पर पंजीकृत हैं। इस नई नीति के तहत, महिलाओं के नाम पर पंजीकृत आवासीय संपत्तियों पर 25 प्रतिशत संपत्तिकर छूट दी जाएगी। इसके साथ ही, जो करदाता लगातार तीन वर्षों से समय पर संपत्तिकर जमा कर रहे हैं, उन्हें भी पांच प्रतिशत अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा। यदि करदाता चालू वर्ष का संपत्तिकर 30 अप्रैल तक जमा करते हैं, तो उन्हें 10 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी। इस प्रकार, सरकार ने करदाताओं को राहत देने के लिए कई प्रावधान किए हैं।
नई अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि करदाताओं पर एकमुश्त वित्तीय बोझ न पड़े। इसके लिए वार्षिक कर वृद्धि की अधिकतम सीमा तय की गई है। छोटे मकानों और फ्लैटों के लिए नया कर पुराने कर की 1.25 गुना से अधिक नहीं होगा, जबकि बड़े मकानों और व्यावसायिक संपत्तियों के लिए भी इसी तरह की सीमा लागू रहेगी। नगर निगम ने करदाताओं को राहत देते हुए 31 अगस्त 2026 तक 2013 की पुरानी दरों के अनुसार संपत्तिकर जमा करने का विकल्प दिया है। एक सितंबर से केवल नई दरें प्रभावी होंगी, जिससे करदाताओं को समय पर कर भुगतान करने में सुविधा होगी।
















