Supreme Court approves Omar Abdullah's divorce: उमर अब्दुल्ला और पायल के तलाक को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल के तलाक को मंजूरी दे दी है। यह तलाक 17 वर्षों के अलगाव के बाद हुआ है। सुनवाई के दौरान, जस्ट
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल के तलाक को मंजूरी दे दी है। यह तलाक 17 वर्षों के अलगाव के बाद हुआ है। सुनवाई के दौरान, जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बताया कि दंपति ने आपसी मतभेदों को सुलझा लिया है। उन्होंने अदालत को बताया कि दोनों ने आपसी सहमति से विवाह भंग करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए 22 जुलाई को याचिका दाखिल की थी। यह अनुच्छेद विशेष परिस्थितियों में अदालत को विवाह भंग करने की अनुमति देता है। अदालत ने इस मामले में उचित आदेश जारी करने का आश्वासन दिया है।
उमर अब्दुल्ला, जो जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और पायल के बीच का यह तलाक एक महत्वपूर्ण कानूनी मामला है। कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा कि दोनों ने अपनी स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया है और अब वे अलग-अलग जीवन जीने के लिए तैयार हैं। यह तलाक न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला की राजनीतिक पहचान और उनकी पत्नी की भूमिका को देखते हुए यह मामला मीडिया में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए यह सुनिश्चित किया कि सभी कानूनी प्रक्रियाएं सही तरीके से पूरी हों।
















