US: जन्म से मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता पर डोनाल्ड ट्रंप का नया वार

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म के आधार पर मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता को सीमित करने और 'बर्थ टूरिज्म' पर रोक लगाने के लिए गुरुवार को दो नए कार्यकार
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म के आधार पर मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता को सीमित करने और 'बर्थ टूरिज्म' पर रोक लगाने के लिए गुरुवार को दो नए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। यह निर्णय उस समय लिया गया है जब कुछ सप्ताह पहले ही अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर ट्रंप के पहले आदेश को खारिज कर दिया था। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह कदम उन लोगों के खिलाफ है जो केवल अपने बच्चे को अमेरिका में जन्म दिलाने के लिए वहां आते हैं, जिसे 'बर्थ टूरिज्म' कहा जाता है। प्रशासन का तर्क है कि ये लोग पर्यटन वीजा का उपयोग करते हैं, जबकि उनका असली उद्देश्य अपने बच्चे को अमेरिका में जन्म देकर उसे अमेरिकी नागरिक बनाना होता है। इस प्रकार, ट्रंप का पहला आदेश ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई करने का प्रयास है जो इस प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहे हैं।
दूसरे आदेश में, ट्रंप प्रशासन ने उन लोगों की श्रेणियों का दायरा बढ़ाया है जिन्हें जन्म के आधार पर नागरिकता के लिए अयोग्य माना जाएगा। इसमें विदेशी सरकारों के लिए काम करने वाले या उनकी ओर से लॉबिंग करने वाले लोगों के बच्चों को भी शामिल किया गया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिका में जन्म के आधार पर नागरिकता पाने की व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि यह बदलाव अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता के मुद्दे को स्पष्ट करने में मदद करेगा। इस प्रकार, ट्रंप का यह नया आदेश उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो इस प्रक्रिया का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
















