Tahir Hussain's Sentencing Today: अंकित शर्मा हत्या मामले में फैसला सुनाएगी अदालत

दिल्ली में 2020 में हुए दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट आज पूर्व एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य पांच दोषियों क
दिल्ली में 2020 में हुए दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट आज पूर्व एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य पांच दोषियों की सजा का ऐलान करेगी। इस मामले में सुनवाई लगभग छह साल तक चली, जिसमें गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट और अन्य सबूतों पर विचार किया गया। अदालत ने ताहिर हुसैन को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), धारा 363 (अपहरण) और धारा 147 (दंगा) के तहत दोषी ठहराया है। अब सजा सुनाने के लिए अभियोजन और बचाव पक्ष अपनी-अपनी दलीलें पेश करेंगे। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत का फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इस मामले की पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें 2020 में वापस जाना होगा, जब नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के समर्थन और विरोध में उत्तर-पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में तनाव बढ़ने लगा था। 24 फरवरी 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़क गई, जिसमें पथराव, आगजनी और फायरिंग की घटनाएं शामिल थीं। 25 फरवरी को 26 वर्षीय आईबी अधिकारी अंकित शर्मा अपने घर से कुछ सामान लेने निकले और उसके बाद लापता हो गए। उनके परिवार ने उनकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उसी दिन चांदबाग इलाके में ताहिर हुसैन के मकान से पथराव और पेट्रोल बम फेंके जाने के आरोप लगे।
26 फरवरी को अंकित शर्मा का शव खजूरी खास नाले से मिला, जिसमें कई धारदार हथियारों के घाव थे। उनके पिता ने ताहिर हुसैन और अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने एसआईटी का गठन किया और ताहिर हुसैन को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके घर से दंगाइयों के लिए सामग्री मिलने का दावा किया। इस मामले में कई गवाहों के बयान और फॉरेंसिक सबूतों के आधार पर अदालत ने ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया। अब अदालत आज उनकी सजा का ऐलान करेगी, जो इस मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।
















