ITR Filing Deadline: आज ही भरें ITR, नहीं तो लगेगा जुर्माना!

अगर आपने अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (itr) फाइल नहीं किया है, तो इसे तुरंत कर लें। आज itr फाइलिंग की आखिरी तारीख है। यदि आप इसे भरने से चूक जाते हैं, तो आपको क
अगर आपने अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है, तो इसे तुरंत कर लें। आज ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख है। यदि आप इसे भरने से चूक जाते हैं, तो आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इनकम टैक्स विभाग की ओर से जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जो आपकी आय के अनुसार 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक हो सकता है। आयकर विभाग लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर संदेश भेजकर लोगों को अलर्ट कर रहा है कि वे जल्द से जल्द अपना ITR फाइल करें। ताजा आंकड़ों के अनुसार, अब तक वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए देश के 5.5 करोड़ से अधिक लोगों ने अपना ITR फाइल कर दिया है, जिनमें से 42 लाख लोगों ने केवल 30 जुलाई को रिटर्न दाखिल किया। यदि आप अभी भी इस सूची में नहीं हैं, तो तुरंत इस कार्य को पूरा करें।
आयकर रिटर्न को लेकर आयकर विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार, ITR फाइलिंग को तय डेडलाइन तक करना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो आपको गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसमें जुर्माने का प्रावधान भी है। आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत, यदि कोई टैक्सपेयर्स डेडलाइन के बाद अपना रिटर्न फाइल करता है और उस पर टैक्स देनदारी है, तो उस पर अधिकतम 5000 रुपये तक की पेनाल्टी लगाई जा सकती है। यदि किसी टैक्सपेयर्स की कुल आय 5 लाख रुपये या इससे अधिक है, तो उन्हें 5000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं, जिनकी आय 5 लाख रुपये से कम है, उनके लिए जुर्माने की राशि 1000 रुपये निर्धारित की गई है।


















