Homebuyers must avoid these mistakes: फ्लैट का पजेशन लेते वक्त न करें ये गलती, वरना हो सकता है मोटा नुकसान!

शहर में हर कोई अपना खुद का घर खरीदने की चाह रखता है, लेकिन यह एक बड़ा काम है। कई बार लोग कुछ गलतियों के कारण नुकसान उठाते हैं। हाल ही में एक परिवार को मुंबई में
शहर में हर कोई अपना खुद का घर खरीदने की चाह रखता है, लेकिन यह एक बड़ा काम है। कई बार लोग कुछ गलतियों के कारण नुकसान उठाते हैं। हाल ही में एक परिवार को मुंबई में 1.05 करोड़ रुपये के फ्लैट का पजेशन लेने में दो साल से ज्यादा की देरी का सामना करना पड़ा। परिवार ने 25 फरवरी 2022 को बिल्डर के साथ सेल एग्रीमेंट किया था, जिसमें पजेशन 30 जून 2022 तक देने का वादा किया गया था। लेकिन परिवार को पजेशन 15 मार्च 2025 को मिला, जिससे उन्हें मुआवजे का हक था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
परिवार ने देरी को लेकर MahaRERA में शिकायत दर्ज कराई और मुआवजे की मांग की। उन्होंने अपनी ओर से किए गए भुगतान पर 18 फीसदी सालाना ब्याज की मांग की, जो 15 मार्च 2025 तक के लिए करीब 50.6 लाख रुपये बनती थी। हालांकि, अथॉरिटी ने मुआवजा देने से इंकार कर दिया। MahaRERA ने कहा कि पजेशन स्वीकार करने के बाद देरी की शिकायत नहीं उठाई जा सकती। घर खरीदार को पजेशन पूरा होने से पहले अपनी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए थी।
परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि बिल्डर ने सेल एग्रीमेंट में बताए गए सभी कॉमन एरिया और सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराईं, लेकिन परिवार इस संबंध में पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सका। इस मामले से घर खरीदारों को एक महत्वपूर्ण सबक मिलता है कि यदि बिल्डर फ्लैट देने में देरी करता है, तो पजेशन लेते समय अपनी आपत्ति लिखित रूप में दर्ज कराना आवश्यक है। पजेशन से जुड़े दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना, सभी कमियों की फोटो और वीडियो रखना और बिल्डर को लिखित शिकायत देना जरूरी है। इसके अलावा, भुगतान की रसीदें और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी सुरक्षित रखना चाहिए।

















