NEET Paper Leak Update: नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में CBI को अदालत ने दिए निर्देश

नई दिल्ली से प्राप्त जानकारी के अनुसार, नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले की सुनवाई राउज एवेन्यू स्थित विशेष फास्ट ट्रैक अदालत में चल रही है। इस मामले में अदालत ने क
नई दिल्ली से प्राप्त जानकारी के अनुसार, नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले की सुनवाई राउज एवेन्यू स्थित विशेष फास्ट ट्रैक अदालत में चल रही है। इस मामले में अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को निर्देश दिया है कि वह 20 हजार पन्नों के आरोपपत्र की स्क्रूटनी को मंगलवार शाम तक पूरा करे। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि सभी 13 आरोपितों को इस आरोपपत्र की प्रति छह अगस्त तक उपलब्ध कराई जाए। इस मामले में विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता की अदालत में बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपपत्र की प्रति उपलब्ध कराए बिना जमानत याचिकाओं पर प्रभावी बहस संभव नहीं है। अदालत ने इस पर CBI को निर्देश दिया कि वह आरोपितों को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए। सभी आरोपित फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और उन्हें छह अगस्त को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा।
सुनवाई के दौरान, अधिवक्ता एपी सिंह ने मंगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल और विकास बिवाल के लिए ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मांग की। अदालत ने इस आवेदन पर CBI से जवाब दाखिल करने को कहा और मौखिक रूप से टिप्पणी की कि पहले यह देखा जाएगा कि क्या ऐसा आवेदन दाखिल करने की विधिक ग्राह्यता है या नहीं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत गठित विशेष अदालत होने के कारण इस मामले की सुनवाई अब दिन-प्रतिदिन आधार पर आगे बढ़ेगी। इससे पहले, 29 जुलाई को अदालत ने आरोपपत्र के साथ सूचीबद्ध दस्तावेज, गवाहों के बयान और जब्त सामग्री रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं होने पर CBI से स्पष्टीकरण मांगा था।



















