FSSAI suspends license of Swiss Foods: बिना हाइजीन के खाना बनाने-पैक और स्टोर करने का आरोप

नई दिल्ली से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने स्विट्ज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। यह
नई दिल्ली से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने स्विट्ज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। यह निर्णय शनिवार को लिया गया, जब एफएसएसएआई ने अपनी इंटरनेट मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस बात की जानकारी साझा की। निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री में गंभीर अनियमितताएँ पाई गईं, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई। एफएसएसएआई ने स्पष्ट किया कि स्विट्ज फूड्स की फैक्ट्री में खाद्य पदार्थों को साफ-सफाई के बिना बनाया, पैक और स्टोर किया जा रहा था, जिससे खाद्य सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया था। फैक्ट्री परिसर में मक्खियों, मच्छरों और मकड़ी के जालों की उपस्थिति ने इस स्थिति को और भी गंभीर बना दिया।
एफएसएसएआई ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को एक ही स्थान पर रखा गया था, जो खाद्य सुरक्षा के मानकों के खिलाफ है। इस प्रकार की लापरवाही से खाद्य पदार्थों के दूषित होने का खतरा बढ़ जाता है। एफएसएसएआई ने कंपनी को निर्देश दिया है कि जब तक फैक्ट्री में पाई गई कमियों को ठीक नहीं किया जाता और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के सभी प्रविधानों का पालन नहीं किया जाता, तब तक वहां खाद्य पदार्थों से संबंधित सभी गतिविधियों को तुरंत रोक दिया जाए। यह कदम खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और स्वस्थ खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सकें।



















