Supreme Court Rejects Ashish Mishra's Plea: आशीष मिश्रा की लखीमपुर जाने की अर्जी खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने लखीमपुर खीरी जाने की अन
सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति मांगी थी। आशीष मिश्रा ने यह अनुमति अपने बच्चों के जन्मदिन पर आयोजित पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए मांगी थी। उनकी इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि मौजूदा जमानत शर्तों में ढील देने का कोई आधार नहीं है। आशीष मिश्रा ने अदालत में कहा कि इन शर्तों के कारण वह पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, और विशेष रूप से अपनी बेटियों के जन्मदिन समारोह में भी नहीं जा सके हैं। इस पर अदालत ने उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया कि ऐसी शिकायतें पहले ट्रायल कोर्ट में उठाई जानी चाहिए।
सुनवाई के दौरान, एडवोकेट प्रशांत भूषण ने ट्रायल की प्रक्रिया पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि अभियोजन पक्ष महत्वपूर्ण गवाहों को सूची से हटा रहा है। उन्होंने कहा कि इनमें चश्मदीद गवाह भी शामिल हैं, जो इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस मुद्दे को अदालत के समक्ष रखते हुए, उन्होंने कहा कि अगर गवाहों को हटाया जाता है, तो यह न्याय की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। इस पर सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस प्रकार की शिकायतों को पहले ट्रायल कोर्ट के समक्ष उठाना चाहिए, और तब ही सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मुद्दों को लाया जा सकता है।















