Income Tax: ITR भरने के बाद भी आ सकता है नोटिस, ये 6 गलतियां बन सकती हैं वजह

यदि आपने 31 जुलाई 2026 की अंतिम तिथि से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी itr दाखिल कर दिया है, तो यह एक सकारात्मक कदम है। समय पर itr भरने से आप उन करदाताओं में
यदि आपने 31 जुलाई 2026 की अंतिम तिथि से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR दाखिल कर दिया है, तो यह एक सकारात्मक कदम है। समय पर ITR भरने से आप उन करदाताओं में शामिल हो जाते हैं जो टैक्स नियमों का पालन करते हैं। हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि आपको इनकम टैक्स विभाग से कोई नोटिस नहीं मिलेगा। हर साल, इनकम टैक्स विभाग कई करदाताओं को विभिन्न कारणों से नोटिस भेजता है। सबसे सामान्य कारण यह है कि ITR में दी गई जानकारी और विभाग के पास उपलब्ध जानकारी में अंतर होता है। यदि आपके ITR में दी गई जानकारी Form 16, Form 26AS या AIS में मौजूद जानकारी से मेल नहीं खाती है, तो विभाग आपसे स्पष्टीकरण मांग सकता है।
आइए जानते हैं ऐसी छह प्रमुख वजहें जिनके कारण समय पर ITR भरने के बाद भी आपको इनकम टैक्स नोटिस मिल सकता है। सबसे पहले, कई लोग अपनी सैलरी या बिजनेस की आय को ITR में तो दर्शाते हैं, लेकिन बैंक से मिलने वाले ब्याज की राशि बताना भूल जाते हैं। सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और रिकरिंग डिपॉजिट (RD) से मिलने वाला ब्याज भी आय का हिस्सा होता है। बैंक और वित्तीय संस्थान इस जानकारी को इनकम टैक्स विभाग के साथ साझा करते हैं, और यह जानकारी AIS में दिखाई दे सकती है। यदि AIS में ब्याज की आय दिखाई दे रही है, लेकिन आपने ITR में इसे नहीं बताया है या कम बताया है, तो विभाग स्पष्टीकरण मांग सकता है।


















