NEET-UG Protest: संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा का CCTV फुटेज सुरक्षित रखे दिल्ली पुलिस, कोर्ट का आदेश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नीट-यूजी 2026 परीक्षा में गड़बड़ियों के विरोध में 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले मे
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नीट-यूजी 2026 परीक्षा में गड़बड़ियों के विरोध में 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत, अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वह इस घटना से संबंधित सभी सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखे। यह आदेश इस मामले की गंभीरता को दर्शाता है, जिसमें छात्रों के साथ हुई पुलिस की कार्रवाई की जांच की जा रही है। अदालत ने यह भी कहा है कि संसद मार्ग थाना प्रभारी को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी, जब अदालत इस मामले की आगे की स्थिति पर विचार करेगी।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कौतुक भारद्वाज ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि संसद मार्ग थाना यह सुनिश्चित करे कि 20 जुलाई की घटना की सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रहे। यह आदेश इस बात का संकेत है कि अदालत इस मामले को गंभीरता से ले रही है और यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सभी सबूत सुरक्षित रहें। यदि किसी अन्य अदालत के आदेश के तहत फुटेज पहले ही सुरक्षित की जा चुकी है, तो अदालत ने कहा है कि इस मामले में अलग से कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह आदेश छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।


















