Karnataka BJP Leader Murder Case: कांग्रेस विधायक को मिली जमानत, हाई कोर्ट ने सजा पर लगाई रोक

कर्नाटक हाई कोर्ट की हुब्बली-धारवाड़ पीठ ने शुक्रवार को कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को भाजपा नेता योगेश गौड़र की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा पर रो
कर्नाटक हाई कोर्ट की हुब्बली-धारवाड़ पीठ ने शुक्रवार को कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को भाजपा नेता योगेश गौड़र की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत देने का निर्णय लिया है। यह मामला काफी चर्चित रहा है, जिसमें कुलकर्णी और 15 अन्य आरोपियों को 16 अप्रैल को विशेष अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था। अदालत ने एक दिन बाद सजा का ऐलान किया था, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई थी। इस फैसले के बाद कुलकर्णी को राहत मिली है, जो उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। जमानत मिलने के बाद, कुलकर्णी को पांच लाख रुपये का व्यक्तिगत बांड पेश करने और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।
कर्नाटक हाई कोर्ट की पीठ में जस्टिस मोहम्मद नवाज और जस्टिस जी. बसवराजु शामिल थे, जिन्होंने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने कुलकर्णी को निर्देश दिया है कि वे जांच में सहयोग करें और उन्हें बिना अदालत की अनुमति के विदेश जाने से भी प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश इस बात का संकेत है कि अदालत ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखा है। उल्लेखनीय है कि भाजपा नेता योगेश गौड़र की हत्या धारवाड़ के एक जिम में की गई थी, जो कि एक सुनियोजित वारदात प्रतीत होती है। इस हत्या ने कर्नाटक की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया था।
















